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महाराष्ट्र भूमिशहरठाणेसड़क मरम्मत में लापरवाही पर MMRDA का बड़ा ऐक्शन: ठेकेदार पर 10 लाख और कंसल्टेंट पर 5 लाख का जुर्माना
सड़क मरम्मत में लापरवाही पर MMRDA का बड़ा ऐक्शन: ठेकेदार पर 10 लाख और कंसल्टेंट पर 5 लाख का जुर्माना

सड़क मरम्मत में लापरवाही पर MMRDA का बड़ा ऐक्शन: ठेकेदार पर 10 लाख और कंसल्टेंट पर 5 लाख का जुर्माना

महाराष्ट्र भूमि | भाईंदर

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र में बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत का काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इसी बीच, डामरीकरण के काम के दौरान एक स्थान पर बाइक सवार के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना सामने आई। इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए MMRDA ने काम में लापरवाही बरतने वाली संबंधित एजेंसियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की है।

➤ MMRDA की सख्त कार्रवाई और निर्देश

  • ठेकेदार और कंसल्टेंट पर जुर्माना: सड़क मरम्मत का काम करने वाली कंपनी ‘जे. कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स’ (J. Kumar Infraprojects) पर 10 लाख रुपये और काम की देखरेख करने वाली सलाहकार संस्था ‘SYSTRA-CEG-SMCIPL’ पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • सुरक्षा उपायों के कड़े निर्देश: एमएमआरडीए ने ठेकेदार और सलाहकार को कार्यस्थल पर मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, पर्याप्त रोशनी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
  • सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन या लापरवाही पाई गई तो और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।

➤ MBMC ने भी कसा शिकंजा: ठेकेदारों पर 1-1 लाख का जुर्माना
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ने भी शहर में चल रहे विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण-अनुकूल उपायों को लागू न करने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसी है:

  • नोटिस के बाद भी लापरवाही: मनपा ने ठेकेदारों को जियो-टैग तस्वीरों के साथ अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का नोटिस दिया था, लेकिन ठेकेदारों ने न तो रिपोर्ट दी और न ही स्थल निरीक्षण में सुरक्षा/पर्यावरण उपाय पाए गए।
  • ठेकेदारों पर लगा 1-1 लाख का दंड: मे. अंकॉर्ड एसोसिएट्स, मे. विवान इंफ्राप्रोजेक्ट, मे. आर. के. इंफ्राकॉन्स्ट्रो प्रा. लि., मे. स्पार्क सिविल इंफ्राप्रोजेक्ट्स, मे. गजानन कंस्ट्रक्शन और मे. शायोना कॉर्पोरेशन पर 1-1 लाख रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
  • 5 लाख जुर्माने की चेतावनी: मनपा ने निर्देश दिया है कि यदि ठेकेदारों ने तुरंत पर्यावरण सुरक्षा नियमों का पालन कर रिपोर्ट पेश नहीं की या उच्चाधिकार समिति के निर्देशों का उल्लंघन किया, तो उनसे 5 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

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