- ऑर्केस्ट्रा बार के परफॉर्मिंग लाइसेंस की आड़ में डांस बार चलाने की प्रथा होगी बंद।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले बार और दोषी पुलिस अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई।
- बार-बार नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया।
महाराष्ट्र भूमि | मुंबई
महाराष्ट्र में डांस बारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखने और मौजूदा कानून की कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम’ में संशोधन करने जा रही है। विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानूनी संशोधन के बाद, राज्य में डांस बार चलाने के लिए केवल ‘महाराष्ट्र डांस बार कानून’ के तहत ही लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। पुलिस अधिनियम के तहत सिर्फ ‘परफॉर्मिंग लाइसेंस’ लेकर डांस बार चलाने की चल रही प्रथा पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
➤ परफॉर्मिंग लाइसेंस की आड़ में खेल खत्म
विधायक नानाभाऊ पटोले द्वारा ठाणे जिले में देर रात तक चलने वाले ऑर्केस्ट्रा बारों को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में डांस बार पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लागू हैं। इसके बावजूद कुछ प्रतिष्ठान पुलिस कानून के तहत ‘परफॉर्मिंग लाइसेंस’ लेते हैं और उसकी आड़ में अवैध रूप से डांस बार चलाते हैं। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए ही पुलिस कानून में बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद सभी बार संचालकों को डांस बार कानून की सभी शर्तों और कड़े नियमों का पालन करना ही होगा।
➤ दोषी अधिकारियों और बार संचालकों पर गिरेगी गाज
मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बार मालिकों के साथ-साथ इसमें संलिप्त या लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। उन्होंने बताया:
“जो प्रतिष्ठान बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं या जहाँ लगातार अपराध दर्ज होते हैं, उनका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का प्रावधान करने के लिए एक प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया है।”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ किया कि ‘महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिला गरिमा संरक्षण अधिनियम, 2016’ के तहत ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में अब तक एक भी डांस बार लाइसेंस को मंजूरी नहीं दी गई है।
➤ ठाणे में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई
सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑर्केस्ट्रा बारों के खिलाफ जनवरी 2026 से 12 जून 2026 के बीच कुल 18 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 9 मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि शेष 9 मामलों की जांच जारी है।
ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा बार तय समय पर बंद हो रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिए नाइट पेट्रोलिंग अधिकारी और हर पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

