महाराष्ट्र भूमि | नवी मुंबई:
मुंबई हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका संख्या 3/2023 के तहत दिए गए आदेश के अनुसार, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्माण स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ब्लास्टिंग को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी, और सभी बिल्डरों व डेवलपर्स को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे।
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स को मनपा द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, तथा जिन निर्माण स्थलों पर इसके बाद भी सुधार नहीं देखा गया, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।
इसी कड़ी में नवी मुंबई मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के निरीक्षण दौरे के दौरान सेक्टर-19, तुर्भे स्थित भूखंड क्रमांक 11 पर ‘मैसर्स शेल्टन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ की निर्माण साइट पर SOP के कई नियमों का उल्लंघन पाया गया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का नोटिस थमाया गया था।
नोटिस के बावजूद साइट पर आवश्यक सुधार न किए जाने के कारण, तुर्भे विभाग कार्यालय द्वारा उक्त निर्माण स्थल को सील करने की बड़ी कार्रवाई की गई।
पर्यावरण विभाग के माध्यम से तुर्भे विभाग के सहायक आयुक्त एवं विभागाधिकारी सागर मोरे, उनके अधीन कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा कनिष्ठ अभियंता विनोद आंबे ने इस सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान के दौरान अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के पुलिस अधिकारी/अमलदार और अतिक्रमण विभाग के सुरक्षा गार्ड तैनात रहे।

